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NPS को लेकर शासकीय कर्मचारियों के हित में मध्यप्रदेश सरकार का बडा फैसला !

अब NPS के अन्‍तर्गत सरकारी सेवा से बर्खास्‍त, विभागीय जॉच में दोषी पाये गये या न्‍यायालय से दंड पाये गये सरकारी कर्मचारियों को भी एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ प्राप्‍त होगा।

दिनांक 01.01.2005 के बाद नियुक्‍त सरकारी कर्मचारियेां को मिलेगा लाभ

NPS

मध्‍यप्रदेश सरकार के वित्‍त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-9-4/2023/नियम-चार/ भोपाल दिनांक – 11.01.2024 से इस बात की पुष्टि की गयी है  कि राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात National Pension System (NPS)  के दायरे में आने वाले मध्‍यप्रदेश के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको विभागीय जॉच में दोषी पाये जाने से बर्खास्‍त कर दिया गया हो अथवा न्‍यायालय द्वारा किसी भ्रष्‍टाचार आदि मामलों में दण्‍ड दिया गया हो या सेवा समाप्‍त की गयी हो तो ऐसी परिस्थितियों में अब पेंशन नहीं रोकी जा सकेगी , और न ही उस पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कटौती की जायेगी ।

यदि कोई  राशि एनपीएस के तहत शासकीय सेवा के दौरान उनके NPS खाते में जमा की जाती है वह मय ब्‍याज सरकारी कर्मचारियों को भुगतान की जा सकेगी ।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS के अर्न्‍तगत सेवानिवृत्‍त, सेवा त्‍याग एवं मृत्‍यु के प्रकरणों में फंड मैनेजरों के पास जमा राशि की भुगतान की प्रक्रिया – NPS अभिदाता वर्तमान व्‍यवस्‍था अनुसार खाते की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार ही निकासी कर सकते हैं। आप अपने नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को छोड़कर, यदि कोई हो, किसी भी समय एनपीएस में जमा राशि का योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं।  NPS अकाउंट होल्डर को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है जैसे बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल किया जा सकता है ।

मध्‍यप्रदेश शासन वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2010 द्वारा राज्‍य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति कर्मचारियेां जिनके अंशदान शासन द्वारा नियुक्‍त फंड मैनेजरों को स्‍थानांतारित नहीं किये गये थे, के भुगतान की प्रक्रिया जारी की गयी । ऐसे कर्मचारी जिनकी जमा राशि फंड मैनेजरों को अंतरित की जा चुकी है, के भुगतान की प्रक्रिया, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक पी.आर.डी.ए./2013/2/S.L.-1 दिनांक 22.01.2013 के अनुरुप में जारी मस्‍टर सर्कुलर (सेवानिवृत्ति,सेवा त्‍याग, एवं मृत्‍यु की स्थिति में जमा राशि में भुगतान संबंधी) निम्‍नानुसार  है –

सेवानिवृत्ति पर – NPS अभिदाता की कुल जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्‍युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रुप में (Annuity Purchase) एवं शेष 60 प्रतिशत राशि अभिदाता को एकमुश्‍त भुगतान की जायेगी ।इस प्रकार के भुगतान हेतु अभिदाता द्वारा फार्म क्रमांक 101-GS संबंधित डी.डी.ओ. को प्रस्‍तुत किया जाकर, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्‍यापित कर वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा ।

सेवात्‍याग पर – सेवानिवृत्‍त आयु के पूर्व सेवात्‍याग करने पर जमा राशि के 80 प्रतिशत की एन्‍युटी खरीदी जायेगी एवं 20 प्रतिशत राशि एकमुश्‍त भुगतान NPS अभिदाता को किया जायेगा । इस प्रकार के भुगतान हेतु फार्म क्रमांक 102-GP अभिदाता द्वारा भरा जायेगा जिसे संबंधित डी.डी.ओ. से सत्‍यापित कर वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा ।

सेवा निष्‍काषित अथवा बर्खास्‍त होनें पर – यदि NPS अभिदाता को किसी कारणवश विभाग, विभागीय जॉच पश्‍चात दोषी पाती है, और उसे दण्‍ड स्‍वरुप सेवा से निष्‍काषित किया करती है , अथवा सेवा से बर्खास्‍त करती है । तो उसे प्री एक्जिट माना जायेगा जिसमें उसे सेवात्‍याग मानकर जमा राशि के 80 प्रतिशत की एन्‍युटी खरीदी जायेगी एवं 20 प्रतिशत राशि एकमुश्‍त भुगतान अभिदाता को किया जायेगा ।

मृत्‍यु की स्थिति पर – NPS अभिदाता की पूर्ण जमा राशि का उसके नॉमिनी/ वैध उत्‍तराधिकारी को एकमुश्‍त भुगतान कर दिया जायेगा । इस प्रकार के भुगतान हेतु फार्म 103-GD नॉमिनी /वैध उत्‍तराधिकारी द्वारा भरकर संबंधित डी.डी.ओ. से सत्‍यापित कराने के पश्‍चात वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा ।

शासन की गाईडलाईन अनुसार वर्तमान मे कर्मचारियेां को मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्‍ते का 10 प्रतिशत है और राज्‍य शासन का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्‍ते का 14 प्रतिशत है ।

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